रामपुर, न्यूज़ आईएनबी। पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में नेता आजम खां, अब्दुल्ला और डा. तजीन फात्मा की अपील पर सेशन कोर्ट में मंगलवार को भी बहस पूरी नहीं हो सकी। इस मामले में आज भी बहस होगी।
पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में अब्दुल्ला के साथ ही सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डा. तजीन फात्मा दोषी करार दिए गए थे। कोर्ट उनको सात-सात साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुना चुकी है। जेल में बंद सपा नेता आजम खां, तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम ने सजा के खिलाफ तीनों ने सेशन कोर्ट में अपील की है, जिस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान सपा नेता के अधिवक्ता जुबैर अहमद खां ने अपना पक्ष रखा। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह, डीजीसी अमित सक्सेना और एडीजसी सीमा सिंह राणा कोर्ट में बहस की। इस मामले में आज भी बहस होगी।