उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अतीक़ अहमद और अशरफ़ अहमद की हत्या के बाद प्रदेश में एनटाउंटर को लेकर हुई जांच में पाया गया कि “पुलिस की तरफ से कोई ग़लती नहीं हुई थी.”
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि “अतीक़ और अशरफ़ की हत्या की निष्पक्ष जांच में पुलिस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है.”
इसी साल अप्रैल में पुलिस सुरक्षा में मेडिकल जांच के लिए ले जा रहे गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक़ अहमद और उनके भाई अशरफ़ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
दोनों की हत्या बेहद क़रीब से गोली मार कर की गई थी जिसके बाद उन्हें गोली मारने वाले हमलावरों ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया था.
अख़बार इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक ख़बर के अनुसार 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले सहित सात मामलों में जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट फ़ाइल करने को कहा था.