नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर विवादित परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद पक्ष की वह याचिका उसके सामने है, जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मुकदमों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा कि वह इस पर नौ जनवरी को सुनवाई करेगा और फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है।